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डीसी ने श्रमिक रथ को किया रवाना, ई-श्रम पोर्टल में निबंधन की दी जाएगी जानकारी

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सिटी पोस्ट लाइव, लोहरदगा: श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के निर्देश पर उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज श्रमिक रथ को जिले के सभी प्रखण्डों के लिए रवाना किया। इस श्रमिक रथ के जरिये असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल में निबंधन की जानकारी दी जायेगी।

आज रथ को रवाना करने के मौके पर उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, श्रम अधीक्षक धीरेंद्र महतो समेत अन्य पदाधिकारी व श्रम विभाग के कर्मीगण मौजूद थे. प्रज्ञा केंद्रों में निःशुल्क है निबंधन असंठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए प्रज्ञा केंद्रों में जाकर निःशुल्क निबंधन कराया जा सकता है।

इसके अलावा अपने मोबाईल से भी ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) के माध्यम से निबंधन कराया जा सकता है। निबंधन के समय असंगठित कामगार का बैंक खाता, मोबाईल नंबर, आधार संख्या, नाॅमिनी का भी आधार संख्या आवश्यक है। निंबधन के लिए अर्हता है कि वह ईएसआइ, पीएफ का सदस्य ना हो। उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो। असंठित क्षेत्र के श्रमिक हों। आयकर दाता नहीं हो। बाक्स में निबंधन का लाभ निबंधन पूरा होने पर लाभार्थियों को एक कार्ड दिया जायेगा, जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होगा।

असंगठित श्रमिकों को लाभ एनडीयूडब्ल्यू के तहत पंजीकृत श्रमिकों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष के लिए मुफ्त होगा। ई-श्रम कार्ड पूरे देशभर में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। झारखण्ड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजनांतर्गत निबंधित लाभुक की सामान्य मृत्यु हो जाने पर आश्रित को 50 हजार रुपये या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।

अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की उम्र तक) में 15 हजार एवं कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये मृतक के आश्रित को सहायता राशि के रूप में दी जायेगी। चिकित्सा सहायता योजनांतर्गत निबंधित महिला असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रसूती एकमुश्त 15 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा। असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजनांतर्गत निबंधित असंगठित कर्मकारों के लिए अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृति की राशि कक्षावार वार्षिक छात्रवृति के रूप में दी जायेगी।

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