City Post Live
NEWS 24x7

श्रावणी मेला, 2018 के विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को लेकर हुई बैठक

- Sponsored -

- Sponsored -

-sponsored-

 

श्रावणी मेला, 2018 के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के संधारण हेतु एक बैठक  का आयोजन अनुमण्डल पदाधिकारी श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बैठक में आॅटो एवं बस एसोसिएसन के प्रतिनिधि शामिल हुए। आॅटो एसोसिएसन की ओर से श्रावणी मेला के दौरान यात्री किराया में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया जिस पर ट्रैफिक, जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ डीएसपी आदि के साथ आवश्यक विमर्श करते हुए यथोचित निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी हालत में तय किराया से अधिक किराया यात्रियों व श्रद्धालुओं से न वसूला जाए। सभी सार्वजनिक स्थलों, बस पड़ावों, रेलवे स्टेशन, टावर चैक आदि स्थानों पर निर्धारित किराया से संबंधित सूचना पट्ट लगाने का निदेश जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को दिया गया। इसी प्रकार की सूचना प्रत्येक आॅटो में चिपकाने का भी निर्देश दिया गया; ताकि यात्रियों को देय किराया की स्पष्ट जानकारी हो सकें।

बैठक में सभी आॅटो मालिकों से अपने वाहन के कागजात यथा-निबंधन प्रमाण पत्र, इंश्यारेन्स पेपर आदि अद्यतन रखने का निदेश दिया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी श्री यादव ने कहा, कि यदि बिना समूचित कागजात के कोई वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके विरूद्ध मोटर व्हेकल्स एक्ट के प्रावधानों के तहत् कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करने का निदेश बस, आॅटो एसोसिएट के प्रतिनिधियों को दिया। उन्होंने मेला के दरम्यान नो इंट्री जोन में किसी भी हालात में वाहनों का प्रवेश वर्जित रखने का निदेश ट्रैफिक डीएसपी को दिया है। वाहनों का संचालन नियमानुकूल एवं सुविधाजनक तरिके से हो इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग क्षेत्रों का चुनाव भी किया जाएगा। फिलहाल आरएल सर्राफ विद्यालय के दायीं ओर गली के तरफ के क्षेत्र को पार्किंग क्षेत्र के रूप में चिन्ह्ति करने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निदेश अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को भी पार्किंग क्षेत्र के रूप चिन्ह्त किए जाएंगे, जिससे वाहनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

श्रावणी मेला के दरम्यान अतिरिक्त बसों का संचालन यात्रियों के लिए किया जाता है, परन्तु ऐसे बसों को संचालन आवश्यक परमिट प्राप्ति के उपरांत किये जाने का निर्देश ट्रैफिक डीएसपी को दिया गया।
उन्होंने कहा कि बस एवं आॅटो आॅनर एसोसिएसन के प्रतिनिधि जिला प्रशासन द्वारा देय निर्देंशों के पालन हेतु सहयोग करें; ताकि आम नागरिकों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। आॅटो एसोसिएसन की ओर से जानकारी दी गई कि बाहरी जिलों के कई आॅटो मेला क्षेत्र में संचालन करते हैं, जो कि नियम के विरूद्ध है। इस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि केवल देवघर क्षेत्र अन्तर्गत निबंधन प्राप्त आॅटो वाहनों को हीं मेला क्षेत्र अन्तर्गत संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसे सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन की ओर से एक स्टीकर जारी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि जो आॅटो देवघर क्षेत्र अन्तर्गत संचालन हेतु निबंधित है उन्हें हीं संचालन की अनुमति दी जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई कि सभी आॅटो के संचालन हेतु व्यवसायिक क्षेत्र निर्धारित होते हैं और उन्हीं के अन्तर्गत उनके संचालन की अनुमति होती है। सभी आॅटो मालिकों से एसोसिएसन के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपील की गई है कि हर हाल में वाहनों का निबंधन एवं इंश्योरेन्स कागजात अद्यतन रखें अन्यथा आॅटो जब्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी दीपक पाण्डेय, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रेमलता मुर्मू, यातायात डीएसपी रविकांत भूषण, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रवि कुमार के साथ-साथ बस एवं आॅटो आॅनर्स एसोसिएसन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

 

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.