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स्वीकृति बिना जल संयोजन नियमावली-2020 को लागू किया गया : मेयर

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने रांची नगर निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना ही झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2020 को लागू कर दिया है। मेयर ने नगर आयुक्त के इस निर्णय पर आपत्ति जताई है।

उन्होंने मंगलवार को कहा कि 27 एवं 30 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में नगर आयुक्त द्वारा शामिल किए गए इस प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने विरोध किया था। इससे पूर्व नगर आयुक्त को पत्राचार कर राज्य सरकार के अधिसूचना को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई गई थी। फिर भी नगर आयुक्त ने बिना अनुमति इस प्रस्ताव को परिषद की बैठक में लाया।

उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि परिषद की सहमति के बिना नगर आयुक्त किसके आदेश से राज्य सरकार की अधिसूचना को लागू करने की बात कर रहे हैं। मंगलवार को नगर आयुक्त ने राज्य सरकार की इस अधिसूचना को लागू करने से संबंधित पत्र की पत्रलिपि भेजा है, जिस पर उन्होंने 22 सितंबर को हस्ताक्षर किया है और 24 सितंबर 2020 को इस अधिसूचना को जारी किया गया है।

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