रांची:रांची के व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपित गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया है। यह जानकारी सुजीत सिन्हा के अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी है। अधिवक्ता विनोद सिंह के मुताबिक सुजीत सिन्हा और अमन साव सहित सात लोगों के खिलाफ शहर के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में हुई। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से सुजीत सिन्हा को बड़ी राहत मिली है।
यह मामला वर्ष 2020 में रांची के बरियातु थाना में दर्ज किया गया था। प्रार्थी बिपिन मिश्रा ने बरियातु थाना में सुजीत सिन्हा और अमन साव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदन में कहा गया है कि अमन साव ने खुद को सुजीत सिन्हा का गुर्गा बताते हुए आवेदक से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भरा मैसेज किया था। इसपर रांची पुलिस ने जांच की है।
सुजीत सिन्हा और अमन साव के खिलाफ बरियातु थाने में आईपीसी की धारा 385 ,387 और धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अभियोजन पक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने न्यायालय के समक्ष कुल छह गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य उपस्थित किये, जबकि बचाव पक्ष एक भी गवाह प्रस्तुत करने में नाकाम रहा।
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