City Post Live
NEWS 24x7

हिनू नदी पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त

-sponsored-

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के हिनू नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में एयरटेल कार्यालय की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही अरगोड़ा सर्किल ऑफिसर को अदालत ने 10 जून को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया है।

 कोर्ट की ओर से पूछे गये प्रश्नों को जवाब पेश करने को भी कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि एयरटेल कार्यालय चार साल से चल रहा है। उस कार्यालय का नक्शा आरआरडीए की तरफ से पास किया गया है। सरकार की तरफ से बना नोटिस दिये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी। यह कार्रवाई नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सरकार के द्वारा अदालत को जानकारी दी गयी कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गयी। नदी की जमीन की नापी के दौरान यह पाया गया कि एयरटेल कार्यालय नदी की जमीन पर बनी हुई है। नापी के दौरान कार्यालय के मालिक मौजूद थे और उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जतायी।अदालत ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा  है कि चार साल में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

-sponsored-

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments are closed.