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आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल करें जब्त किये गये सिलेंडर : हाईकोर्ट

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कोरोना से जुड़ी पीआईएल पर सुनवाई के लिए झारखंड सरकार के आग्रह को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए शनिवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य के सभी जिला न्यायालयों को निर्देश दिया है कि जितने भी जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उन्हें तत्काल आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाये।

इसके लिए जिले के डीसी को अधिकृत करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना काल खत्म होने तक पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा जब्त किये गए ऑक्सीजन सिलेंडर जो फिलहाल मालखाने में पड़े हैं, उनका इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने में किया जाये। इसके बाद अब ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। शनिवार को छुट्टी के दिन अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार भविष्य की तैयारियों को लेकर सजग हैं और गंभीरता से राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटते हुए भविष्य की तैयारी कर रही है। यह सराहनीय है।

हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के लिए महाधिवक्ता ने अदालत से विशेष आग्रह किया था। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि कोरोना से जुडे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है।

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