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रिम्स को नियुक्ति नियमावली में लिखित बहस जमा करने का दिया आदेश

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स को नियुक्ति नियमावली में लिखित बहस जमा करने का आदेश दिया है। आज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। रिम्स में नियुक्ति नियमावली  के इस मामले की सुनवाई न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायधीश  अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई।  रिम्स के प्रोफेसर डॉ. रेखा शर्मा ने नियुक्ति नियमावली को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वह वर्ष 2008 में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुई है। लेकिन रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली के बाद प्रोफेसर पद पर कार्यरत लोगों को हटाने की बात कही जा रही है।वहीं डॉक्टर रेखा शर्मा का दावा है कि यह नियमावली उनकी नियुक्ति के बाद बनी है, इसलिए उन लोगों पर उक्त नियमावली लागू नहीं होगी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पहले ही इन्हें हटाने पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

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