सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय से गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान को सोमवार को बड़ी राहत मिल गयी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने महापौर सुनील कुमार पासवान की अग्रिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय में मेयर सुनील कुमार पासवान की जमानत याचिका पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि गिरिडीह के उपायुक्त की अनुशंसा पर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी थी। जबकि चुनाव लड़ने के लिए 2005 में ही पहली बार प्रशासन की ओर से उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया, बाद में 2010 और 2015 में भी उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इसके बाद 2016 में नयी स्थानीयता नीति बनने के बाद वर्ष 2018 में भी प्रशासन की ओर से जाति निर्गत किया गया और वे गिरिडीह के मेयर निर्वाचित हुए।
अधिवक्ता विनोद िंसह ने बताया कि पूर्व में भी अदालत की ओर से उनके मुवक्किल को राहत दी गयी थी और अब अग्रिम जमानत मिल गयी है। उन्होंने बताया कि मेयर सुनील कुमार पासवान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने और उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की गयी है,उसे भी अदालत में चुनौती दी गयी है।
Comments are closed.