सिटी पोस्ट लाइव, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज से करोड़ों का बैंक लोन लेकर धोखाधड़ी करने के आरोपी अमित वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह व सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बहस की। याची का कहना था कि बैंक धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी नितिन अरोड़ा व ईश्मा अरोड़ा है। उसे फंसाया गया है। नई दिल्ली सीबीआई थाने में धोखाधड़ी व षडयंत्र के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची 28 अगस्त 18 से जेल मे बंद है। उसे झूठा फंसाया गया है।
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सीबीआई की तरफ से कहा गया कि याची बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बैंक धोखाधड़ी से लिया गया रूपया याची के नाम जमा किया गया। अरोड़ा की मदद से महाराष्ट्र बैंक से चार करोड़ का याची ने लोन लिया और फर्जी दस्तावेज से कैनरा बैंक से दो करोड़ का लोन लिया। मुख्य आरोपियों ने षड्यंत्र कर लोन दिलाया। याची की जमानत अर्जी खारिज की जाय। कोर्ट ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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