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कोयलांचल में 12 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त,धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा: एसडीओ

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सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद धनबाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी  राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था। इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
बाघमारा प्रखंड बौआकला , थाना ईस्ट बसुरिया, राजस्व ग्राम हरिणा, राजस्व ग्राम कतरास। बलियापुर प्रखंड में करमाटांड पंचायत में ढांगी । पुटकी अंचल में केंदुआ बाजार, शिव मंदिर, हड़िया पट्टी । समसिखरा , बीसीसीएल कॉलोनी, नियर इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग। गोविंदपुर प्रखंड में अमरपुर । झरिया में नुनूडीह बस्ती , साउथ झरिया कोयरीबांध, डायमंड तीसरा 12 नवंबर, नियर हनुमान मंदिर, झरया स्टेशन रोड। एग्यारकुंड प्रखंड में डूमरकुंडा उत्तर पंचायत, जुनकुंदर, सीएमडब्ल्यूओ कॉलोनी। कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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