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थाना प्रभारी हरीश पाठक पाए गए दोषी, डीजीपी ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को महिला से मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में दोषी पाया गया है। इस बात का खुलासा मामले में साहिबगंज एसपी की ओर से डीजीपी को भेजे गये जांच रिपोर्ट से हुआ है। जांच रिपोर्ट में साहिबगंज एसपी ने दरोगा हरीश पाठक को महिला से थाना परिसर में मारपीट और गाली-गलौज के लिए दोषी पाया है। जांच रिपोर्ट बरहरवा डीएसपी ने तैयार किया था। एसपी की ओर से भेजे गए जांच रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी एमवी राव ने मंगलवार को दरोगा हरीश पाठक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश साहिबगंज एसपी को दिया है। मामले में पीड़ित लड़की द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराने की स्थिति में पुलिस खुद से जांच रिपोर्ट के आधार पर हरीश पाठक के खिलाफ केस दर्ज करेगी।
डीजीपी ने हरीश पाठक के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद मामले में स्पीडी ट्रायल का भी आदेश दिया हैं। डीजीपी ने कहा कि महिला अपराध के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों ना हो। झारखंड पुलिस महिलाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज जिला के बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक द्वारा एक महिला से मारपीट और गाली गलौज करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली तब उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश डीजीपी को दिया था । जिसके बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड कर सोमवार को ही लाइन हाजिर कर दिया गया था । जांच में वीडियो को भी सही पाया गया है।

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