City Post Live
NEWS 24x7

तबलीगी जमात के कुल 13 लोगों की जमानत याचिका ख़ारिज

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

सिटी पोस्ट लाइव, कोडरमा: व्यवहार न्यायालय स्थित जिला जज चतुर्थ विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को तबलीगी जमात के कुल 13 लोगों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया। उल्ल्लेखनीय है कि तबलीगी जमात के एमामुल बिश्वास, सिद्दीकी मौला, मो. मोहिउद्दीन बिश्वास, महबूब मियां, इलियास शेख, हारुन उर रशीद, मो. तोकम हुसैन, कमरूल बिश्वास, तेजल विश्वास उर्फ़ तेजल बिश्वास, जबर अली बिश्वास, मो. मह्फुजुर रहमान, रहीम मौला तथा एनामुल मियां गत 18 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में हैं।
उपरोक्त के द्वारा कोडरमा के जिला जज चतुर्थ विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बिनोद प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वासिफ़ बख्तावर खान ने अपनी अपनी दलीलें पेश की।  न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया।

-sponsored-

- Sponsored -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.