सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: बीसीसीएल के मुराईडीह कोलियरी में आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालनकर्ता इरशाद आलम से 40 लाख रूपया रंगदारी मांगने मामले की सुनवाई गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की न्यायालय में हुई। विधायक ढुलू महतो के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व अन्य की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। जमानत की शर्त यह है कि विधायक ढुलू महतो दस हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। विधायक ढुलू महतो विगत 11 मई से न्ययायिक हिरासत में धनबाद जेल में बंद हैं।
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