सुदेश महतो ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री व ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू ) पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज गुरुवार को राजधानी रांची में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद उनके वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने तीन-तीन हजार के निजी मुचलके पर सुदेश को जमानत दे दी । सिल्ली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए इसी वर्ष सात मई को सुदेश महतो ने आजसू पार्टी के उम्मीदवार के रूप नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता समाहरणालय स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर तक आये थे। जबकि वहां तक आने की अनुमति मात्र पांच लोगों को ही थी। इसके बाद समाहरणालय में दंडाधिकारी के रूप में तैनात लघु सिंचाई प्रमंडल के सहायक अभियंता सुनील कुमार वर्मा ने सुदेश महतो के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी।
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