सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में एनएच के विकास से जुडी ज्यादातर योजनायें अधर में लटकी हैं.अब ईन सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश पटना हाई कोर्ट (patna highcourt ) ने दिया है. पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण और विकास से संबंधित मामलों पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआइ की अध्यक्ष अलका उपाध्याय की ओर से हलफनामा दायर किया गया. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोडऩे पर काम चल रहा है. पटना-आरा-बक्सर एनएच की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से 18 किलोमीटर हैं, जो गाजीपुर जिले में स्थित हैं. इससे राज्य के लोगों को दिल्ली जाने में सुविधा होगी.
सुनवाई में राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने जानकारी दी कि एनएचएआइ की अध्यक्ष अलका उपाध्याय स्वयं राष्ट्रीय राजमार्गों निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगी. उन्होंने कहा बिहार के विकास आयुक्त ने राज्य के सभी डीएम, एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रिजनल आफिसर के साथ 31 जनवरी को बैठक कर किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए संबंधित डीएम से मिल कर इन्हें दूर करने को कहा.अगर इस स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है,तो क्षेत्रीय अधिकारी व प्रोजेक्ट डायरेक्टर संबंधित विभागों से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करेंगे. अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि यदि तब भी बाधा खत्म नहीं होती है, तो राज्य के विकास आयुक्त 10 फरवरी के बैठक में सुन कर स्वयं मामले को देखेंगे.
Comments are closed.