दुर्गा पूजा को लेकर 16 से 20अक्टूबर तक रांची में धारा 144लागू
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सिटी पोस्ट लाइव : 16 से 20 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा 2018 पर्व मनाया जाना है। पूर्व के दिनों में शरारती तत्वों के द्वारा रांची सदर अनुमण्डल अंतर्गत कई जगहों जैसे नगड़ी, ईटकी, ओरमांझी एवं बुढ़मू में अफवाह फैलाने के कारण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस पर्व के अवसर पर कतिपय शरारती तत्वों के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साईट जैसे व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक इत्यादि पर भड़काऊ, सांप्रदायिक भाषण/शब्दों, मैसेज, ऑडियो का प्रयोग करके लोक परिशांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसके कारण आगे किसी बड़ी अप्रिय घटना की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लोक परिशांति भंग न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा पूरे रांची सदर अनुमंडल, क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू किया गया है। आदेश 16अक्टूबर को समय प्रातः 6.00 बजे से पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में अगले आदेश तक प्रभारी रहेगा।कोई भी व्यक्ति जो भड़काऊ मैसेज डालता है, या किसी ग्रुप में जिस पर यह भड़काऊ मैसेज भेजता है, उस व्यक्ति पर एवं ग्रुप के एडमीन पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन के तहत भा.द.वि. की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।चूंकि नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामिला कराना संभव नहीं है। फलस्वरूप एकतरफा (मग.चंतजम) आदेश पारित किया जाता है। इसे लागु करने की जिम्मवारी सभी थाना प्रभारी की होगी। इसे व्यापक रूप से प्रसारित कराने के लिए प्रेस विज्ञप्ति निकाला जाय तथा पुलिस उपाधीक्षक, अंचलाधिकारियों तथा थाना के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय।
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