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शहर की घनी आबादी वाले इलाके में नहीं बिकेगा पटाखा

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शहर की घनी आबादी वाले इलाके में नहीं बिकेगा पटाखा

सिटी पोस्ट लाइव, रांची :अपर बाजार सहित शहर के किसी भी घनी आबादी वाले इलाके में पटाखे की बिक्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में पांच क्लस्टर बनाया है। जिसमें मोरहाबादी मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम, सेठ सीताराम स्कूल डोरंडा, हरमू मैदान व शहीद मैदान शामिल है। क्लस्टर के अलावा जिला मुख्यालय से सात किमी के दायरे में ही पटाखा दुकान लगेगी।

मोरहाबादी में तय किए गए क्लस्टर में दुकान बननी शुरू हो गई

इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। अस्थायी लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन के पास 671 आवेदन आए हैं। इन आवेदनों के आधार पर स्थल जांच के बाद लाइसेंस दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने 400 दुकानों को अस्थायी तौर पर लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। इधर, मोरहाबादी में तय किए गए क्लस्टर में दुकान बननी शुरू हो गई है।

25 अक्तूबर से आठ नवंबर तक होगी पटाखों की बिक्री
दीपावली को लेकर जिन दुकानदारों को जिला प्रशासन अस्थायी लाइसेंस जारी करेगा। वह 25 अक्टूबर से आठ नवंबर तक पटाखा बेच सकते हैं। हालांकि, सात नवंबर को दीपावली का त्योहार है। लेकिन छठ पूजा के लिए पटाखा की खरीदारी होती है। इसलिए आठ नवंबर तक दुकानें लगाई जा सकती हैं। पटाखा दुकानदारों को आग लगने पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के तय मापदंडों का पालन करने को कहा गया है। इसके तहत दुकानदारों को बालू व पानी रखें। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र भी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं, किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित क्लस्टरों में एक-एक अग्निशमन वाहन भी तैनात किया जाएगा। बिजली विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पटाखा दुकानों में बिजली मुहैया कराने के दौरान दें कि वायरिंग खुला न रहे।

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