परिवहन विभाग का आदेश: लॉकडाउन के दौरान अब बिना ‘पास’ के नहीं चलेंगी निजी गाड़ियाँ.
सिटी पोस्ट लाइव :लॉक डाउन को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है.परिवहन आयुक्त ने सभी डीएम-एसपी को पत्र लिखकर अब लॉकडाउन के दौरान बिहार में बिना पास के एक भी निजी गाड़ी का परिचालन नहीं होने देने का निर्देश दे दिया है.परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है सरकारी वाहन, आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़ अन्य निजी वाहन बिना आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे.
निजी वाहनों से यदि कार्यालय बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जाएं .पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, पार्क के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉग बुक प्रिंट करवाया जाए, इसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे.
मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर दो लोग सवार नहीं होगें.पास प्राप्त कर गाड़ी पर ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी. निजी वाहन से सब्जी दूध ,फल ,राशन आदि क्रय करने की अनुमति नहीं होगी.अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जायेगी.