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31 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनवा लें व्यवसायी, नहीं लगेगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

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31 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनवा लें व्यवसायी, नहीं लगेगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी : नगर पंचायत खूंटी क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले दुकानदार 31 दिसंबर तक बगैर जुर्माना दिये ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले झारखंड नगरपालिका व्यापार अनूभूति नियमावली 2017 को फिलहाल शिथिल कर दिया गया है। पूर्व की नियमावली के तहत निर्धारित समय के अंदर ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों से जुर्माने का प्रावधान था। जुडको के असिस्टेंट माॅनिटरिंग आॅफिसर तरुण कुमावत और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 तक पंजीकरण कराने वाले दुकानदारों से जुर्माना नहीं वसूला जायेगा। निर्धारित समय के अन्दर शत-प्रतिशन दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने नगर पंचायत ने सभी व्यवसायियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय के अंदर ट्रेड लाइसेंस बनवा लें, ताकि समयावधि समाप्ति के बाद जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस बनवाने की स्थिति न आये।

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