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मधु कोड़ा को निचली अदालत से बड़ी राहत, कैदियों से मारपीट मामले में बरी

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मधु कोड़ा को निचली अदालत से बड़ी राहत, कैदियों से मारपीट मामले में बरी

सिटी पोस्ट लाइव : झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री मधु कोड़ा को निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मारपीट और झड़प के मामले में मधु कोड़ा को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद बरी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में विफल रहा। मामला बिरसा मुंडा जेल में खराब खाने को लेकर हुई मारपीट से जुड़ा था। जिसमे मधु कोड़ा का हाथ भी टूटा था। बताया गया कि यह मामला 31 अक्टूबर 2011 का है । 2013 से सुनवाई के क्रम में कुल तीन गवाहाें की गवाही हुई। घटनाक्रम के बारे में प्राथमिकी में कहा गया था कि हवाला मामले में जेल में बंद मधु कोड़ा ने दूसरे कैदियों के साथ मारपीट की थी। इस घटना को लेकर राजू तांती ने कोड़ा, एनोस एक्का, सावना लकड़ा और हरिनारायण रायके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य की अध्यक्षता में जांच कमीशन भी बैठा था। एक नवंबर 2011 को सदर थाना में मधु कोड़ा, एनोस एक्का, हरिनारायण राय, सावना लकड़ा एवं डॉ. प्रदीप कुमार के खिलाफ प्राथमिकी(कांड संख्या 257/11) दर्ज करवायी थी। इस मामले में मधु कोड़ा ने भी जेल प्रशासन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।

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