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विधायक जानकी यादव को छेड़खानी मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

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विधायक जानकी यादव को छेड़खानी मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

सिटी पोस्ट लाइव, रांची : छेड़खानी मामले में झारखंड के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. जानकी यादव को आज बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर प्रो. यादव को अग्रिम जमानत दी। इसके साथ ही चार सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने को कहा है। झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) नेत्री प्रमिला देवी ने 27 जून 2016 को बरकट्ठा प्रो. जानकी यादव पर कोडरमा कोर्ट में छेड़खानी करने के मामले में परिवाद (847/16) दायर किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जयनगर थाने में मामला (112/16) दर्ज किया गया था। इसमें 323, 354, 406, 504, 506, 511 की धारा लगाई गई थी। झाविमो नेत्री प्रमिला देवी ने एसडीजेएम दिव्या मिश्रा की अदालत में दर्ज मामले में प्रो. जानकी यादव पर छेड़खानी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि विधायक ने विधानसभा चुनाव लड़के के लिए 10 लाख रुपये कर्ज के रूप में लिया था, लेकिन मांगने पर नहीं लौटा रहे हैं। एक दिन उन्होंने रांची के लैंडमार्क होटल में बुलाया। जब मैं वहां गई तो कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। वहां से किसी तरह निकली। इसके बाद कोर्ट ने जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच का आदेश पुलिस को दिया था। झाविमो से जीते थे विधानसभा चुनाव, भाजपा में शामिल होने पर बनाये गये झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष पिछले विधानसभा चुनाव में प्रो. जानकी यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जीतने के बाद वे झाविमो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये थे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के यहां उनके दल-बदल का मामला अभी चल ही रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद रघुवर सरकार में उन्हें झारखंड आवास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया।

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