सामाजिक सुरक्षा पेंशन मामले में समुचित कार्रवाई का निर्देश
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सिटी पोस्ट लाइव : सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी योग्य विधवा-दिव्यांग व्यक्तियों एवं आदिम जनजाति परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना का लाभ दिया जाता है। इस सम्बंध में उपायुक्त पलामू डॉ शतनु कुमार अग्रहरि ने 25 से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले विशेष अधिकार शिविर में पेशन से वंचित सभी योग्य विधवाओं-दिव्यांगों को आच्छादित करते हुए यह प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी कि ‘‘आपके क्षेत्रान्तर्गत कोई भी योग्य विधवा-दिव्यांग व्यक्ति नहीं छुटे है।‘‘ परंतु अभी तक किसी भी अंचल से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में उपायुक्त पालमू ने पुनः पंचायत स्तरीय नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से विस्तृत सर्वेक्षण कराने का निदेश दिया है। सभी अंचालाधिकारी को दो दिनों के अंदर पंचायत स्तरीय नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति एवं जवाबदेही तय करते हुए प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सर्वेक्षण में चिन्हित योग्य विधवाओं-दिव्यांगों एवं आदिम जनजाति परिवारों की पेंशन स्वीकृति को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाते हुए 31 अक्टूबर 2018 तक निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया गया है। तदोपरांत 07 नवम्बर 2018 तक यह प्रमाण पत्र देंगे कि ‘‘आपके क्षेत्रान्तर्गत कोई भी योग्य विधवा-दिव्यांग व्यक्ति एवं आदिम जनजाति परिवार नहीं छटे है।
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