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झारखंड में पान मसाला जैसे सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान  मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया  है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने मंगलवार का यह आदेश जारी करते हुए इसके साथ ही पूरे राज्य में तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों का उत्‍पादन, बिक्री, स्‍टोरेज और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड में पान मसाला जैसे सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा
स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उक्‍त निर्णय लिया है। बता दें कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना फैलावा बहुत तेजी से होता है। जिसे देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय सरकार ने लिया है।

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