सिटी पोस्ट लाइव, देवघर : प्रायः ऐसा देखा जाता है कि देवघर शहरी क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, व्यवसायियों, प्रतिश्ठानों, संस्थानों या अन्य के द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सड़क के दोनों तरफ एवं बीच में प्रचार-प्रसार हेतु बड़े-बड़े होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि लगाये जाते हैं। परन्तु ऐसा देखा जाता है कि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात भी उनके द्वारा सड़कों पर लगाये गये होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि को यथावत छोड़ दिया जाता है, जिससे सड़क पर आवागमन करने में आम जनता व छोटे-बड़े वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हीं है साथ हीं विधि व्यवस्था व यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावे दुर्गा पूजा के मद्देनजर निकलने वाली मूर्ति विसर्जन मे किसी प्रकार की समस्या न आए। सिर्फ इतना हीं नहीं कभी-कभी इन होर्डिंगों, बैनरों, पोस्टरों आदि से दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है।ऐसे में उक्त स्थिति को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर विशाल सागर द्वारा स्पश्ट निदेश दिया गया है कि देवघर शहरी क्षेत्र में राजनीतिक दलों, गैर राजनीतिक दलों, व्यवसायियों, प्रतिश्ठानों, संस्थानो या अन्य के द्वारा होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि लगाये गये हैं, उन्हें अविलंब हटवा लिया जाय एवं भविश्य में भी किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में जिला प्रशासन के अनुमति के बिना किसी प्रकार का होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि न लगायें। वहीं यदि निरीक्षण के क्रम में किसी प्रकार का होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि लगा हुआ पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति/संस्थान के विरूद्ध द0प0सं0 की धारा-133 के तहत् ानकर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी एवं देवघर नगर निगम के माध्यम से सभी तरह के होर्डिंगों, बोर्डों, बैनरों, पोस्टरों आदि को हटाया जायेगा एवं हटाने में जो भी राशि व्यय होगी, उसे संबंधित व्यक्ति-संस्थान से वसूल की जायेगी।
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