#citypostlive दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ एसीजेएम दीपक कुमार की अदालत ने एक अपराधिक मामले में जाले अंचलाधिकारी कमल कुमार, जाले के तत्कालीन थानाध्यक्ष उमेश झा और जाले थाना के पाण्डेय और अनवर दारोगा तथा कौशल कुमार मिश्र के विरुद्ध मामले को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए भादवि की धारा 323,427 और 504/34 में संज्ञान लेते हुए उपरोक्त सभी अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत करने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध जाले थान क्षेत्र के चन्दौना निवासी कामिनी देवी ने 19 मई 2018 को कोर्ट में परिवादपत्र दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। अदालत ने जांच साक्ष्य लेने के बाद मामले को सही पाते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है।
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