#citypostlive दरभंगा : व्यवहार न्यायालय में चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने आज चार लोगों को दोषी करार दिया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद, दरभंगा की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के शेर बिजुलिया निवासी कूंज बिहारी यादव, मनीगाछी थाना क्षेत्र के नेहरा निवासी राज नारायण ठाकुर, और नगर थाना क्षेत्र के लालबाग निवासी मो. सुहैल उर्फ शाहिन को भादवि की धारा 399,402, तथा 25 (ए) आर्मस ऐक्ट और उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ऐ) में दोषी करार दिया है। अभियुक्तों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 1 दिसंबर की तिथि निर्धारित किया है। उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी सियाराम चौधरी ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को एनएच 57 पर तेलिया पोखर चौक के निकट सिमरी थाना की पुलिस ने जिला की सूचना पर अपराध करने की योजना से मधुबनी- मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे बोलेरो सं.बीआर06पी.3731 नंबर की गाड़ी को खदेड़ कर पकड़ा। जांच के क्रम में जप्त वाहन से लोहे का चाकु, नगद, मोबाईल, लाईसेंस और एक देशी कट्टा समेत अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इसकी प्राथमिकी सिमरी थानाध्यक्ष राजन कुमार के आवेदन पर थानाकांड सं.9/17 दर्ज हुई थी। जमानत के बाद अदालत में ट्रायल के दौरान संतोष कुमार मिश्र और सुधीर कुमार यादव फरार हो गया जिसका ट्रायल अलग से चल रहा है।
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