प्रदूषण लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पुरानी गाड़ियां बैन.
सिटी पोस्ट लाइव : प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार की हुई आपात बैठक में 15 साल पुराने सभी तरह के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाने का फैसला लिया गया है. 7 नवंबर के बाद बिहार के किसी हिस्से में 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन नहीं चलेगा. पटना में ऑटो, बस या फिर कोई ट्रक जितने भी व्यवसायिक वाहन है उन सब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया.
निजी वाहनों के लिए 7 नवंबर से फिर से प्रदूषण जांच करानी होगी. पुराने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का कोई महत्त्व नहीं होगा.गांव में पुआल जलाने से भी गंभीर प्रदूषण की समस्या पैदा होती है इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि गांव में पुआल जलाने पर भी रोक लगाई जाएगी. इसके लिए बड़े पैमाने पर बिहार भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि गांव में पुआल जलाने पर सख्ती बरती जाए.
गौरतलब है कि दिल्ली के बाद पटना भी उन प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है जहां प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी परिवहन सचिव संजय अग्रवाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एके घोष, पटना नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया.
बैठक में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने सबके साथ राय्सुमारी की. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिना देर किए हुए तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है. नतीजन नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 साल से ज्यादा पुराने व्यवसायिक वाहनों और सभी सरकारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. यह फैसला 7 नवंबर से पूरे बिहार में लागू होगा. इस बैठक में प्रदूषण को रोकने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार में सीएनजी गाड़ियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को भी बढ़ावा देने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे.
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