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अब चलती ट्रेन में एप से दर्ज होगा FIR, तुरंत उपलब्ध होगी रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स की मदद

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अब चलती ट्रेन में एप से दर्ज होगा FIR, तुरंत उपलब्ध होगी रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स की मदद

सिटी पोस्ट लाइव : रेलवे ने अब एक ऐसा नया एप्प का ईजादर दिया है जिसके जरिये चलती ट्रेन से यात्री एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. अब ट्रेन से यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन्हें अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. रेलवे के इस नए एप्प के जरिये  यात्री ट्रेन में छेड़छाड़, चोरी और मारपीट की शिकायत दर्ज करा सकेंगे. शिकायत के बाद इसे ‘जीरो एफआइआर’ में तब्दील कर आरपीएफ तुरंत मामले की जांच शुरू कर देगी.

गौरतलब है कि फिलहाल  ट्रेन में कोई वारदात हो जाने पर टीटीई के जरिये एक शिकायत फार्म भरकर अगले स्टेशन पर आरपीएफ अथवा जीआरपी को देने का प्रावधान है. बाद में यह शिकायत स्वत: एफआइआर में बदल जाती है. हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में जहां मामले की जांच में विलंब होता है. वहीं यात्री को फौरी राहत नहीं मिलती है. इस एप के माध्यम से ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.और उन्हें तुरत सहायता मिल सकती है.

अब यात्री जल्द ही एक मोबाइल ऐप के जरिये रेलगाड़ियों में सफर के दौरान शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसे ‘जीरो एफआईआर’ के तौर पर दर्ज किया जाएगा. आरपीएफ इसकी तत्काल जांच शुरू कर देगी. उत्पीड़न, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी शिकायतों को मोबाइल ऐप के जरिये दर्ज कराने की पायलट परियोजना मध्यप्रदेश में चल रही है और जल्द ही देश भर में इसे लागू किया जाएगा.

आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार के अनुसार  यात्रियों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वे मोबाइल ऐप के जरिये शिकायत दर्ज कराएंगे. उनका सहयोग करने के लिए आरपीएफ उन तक पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि शिकायत को ‘जीरो एफआईआर’ माना जाएगा और तुरंत जांच शुरू होगी. जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और इसे बाद में उपयुक्त थाने में स्थानांतरित किया जा सकेगा.

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