नियोजित शिक्षकों को EPF का लाभ देने को लेकर 13 जिलों के DEO को नोटिस
सिटी पोस्ट लाइव : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बिहार के 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को नियोजित शिक्षकों के भविष्य निधि को लेकर पत्र लिखा. जिन जिलों को पत्र लिखकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आगाह किया है उनमें बेगूसराय दरभंगा पूर्वी चंपारण गोपालगंज मधुबनी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सारण शिवहर सीतामढ़ी सिवान वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण. इन सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत हितलाभ को 7 दिनों के भीतर दिए जाने का निर्देश दिया है.
भविष्य निधि संगठन ने ऐसा नहीं करने पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने के दोषी होने की चेतावनी दी है. भविष्य निधि संगठन के अनुसार माननीय न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही हो सकती है.संगठन ने लिखा है कि सभी जिलों के डीईओ से अपेक्षा है कि 7 दिनों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की नसीहत दी है. सहायक भविष्य निधि आयुक्त सुमन सौरभ के अनुसार भविष्य निधि की तरफ से सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी को पत्र भेंज गया है और सबके जबाब का उसे इंतज़ार है.
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