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पटना हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर दिया बड़ा आदेश

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पटना हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर दिया बड़ा आदेश

सिटी पोस्ट लाइव : प्रशिक्षण लेने के वावजूद वेतनमान के लाभ से वंचित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है.प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों के हक़ में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पटना हाईकोर्ट ने ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का लाभ दे.

रंजीत कुमार और अन्य 23 की ओर से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने  राज्य सरकार को दिया. कोर्ट ने बिहार सरकार को इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इन याचिकाकर्ताओं को ट्रेंड पे स्केल का लाभ इनकी ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से देने का निर्देश जारी करने के लिए कहा है.

इस याचिका में कहा गया है कि सभी याचिकाकर्ता अपने सेवाकाल के दो वर्षीय प्रशिक्षण को 2017 में पूरा कर लिया था. लेकिन इनके प्रशिक्षण की परीक्षा 2018 में हुई थी और रिजल्ट 2019 में निकला. कोर्ट से कहा गया कि सरकार की गलती के कारण परीक्षा व रिजल्ट में हुई देरी का खामियाजा शिक्षक न भुगतें और उन्हें ट्रेंड पे स्केल का लाभ प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से देने का निर्देश सरकार को दिया जाये, जिसे कोर्ट ने मान लिया.

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