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बिहार में 30 हजार शिक्षकों की बहाली पर कोर्ट के आदेश के बाद रोक.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के सरकारी माध्यमकि और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30020 पदों पर होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लग गई है.कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पर रोक लगा दी है.शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों द्वारा न्यायालय में दायर याचिका पर न्यायदेश के अनुपालन को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकना का फैसला किया है.विभाग ने 24 जुलाई को पारित न्यायदेश के अनुपालन में बिहार में उच्छ माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई और प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव स्थगित कर दिया है.

गौरतलब है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने वाद दायर कर आरोप लगाया  था कि छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में दिव्यांगों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रवाधान को लागू नहीं किया जा रहा है.इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने भी पत्र दायर किया था. शिक्षा विभाग का कहना है कि इस मामले में कोर्ट का आदेश 7 अगस्त को प्राप्त हुआ है जिसके बाद नियोजन स्थगित कर दी गई है.कोर्ट के आदेश से शिक्षकों की बहाली अधर में लटक गया है.

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