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दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलवाना चाहती थी बिहार सरकार, जमानत के खिलाफ गयी थी सुप्रीम कोर्ट

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दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलवाना चाहती थी बिहार सरकार, जमानत के खिलाफ गयी थी सुप्रीम कोर्ट

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित नवादा रेप कांड में आज फैसला आया है। मामले में दोषी करार दिये गये राजद के निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है। आरोपी राजवल्लभ यादव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया जाता रहा है यही वजह है कि बीजेपी-जेडीयू इस मामले को लेकर राजद पर लगातार निशाना साधती रही है। आज राजवल्लभ यादव सहित तीन को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनायी है। पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्र कैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं छोटी कुमारी, टुन्नी कुमारी और संदीप सुमन को 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.राजबल्लभ यादव को दुष्कर्म मामले में और चारों महिलाओं कोअनैतिक देह व्यापार में संलिप्तता को लेकर सजा सुनाई गई है. जुर्माने की रकम नहीं देने की सूरत में सजा एक-एक साल के लिए बढ़ा दी जाएगी.

इससे पहले आज कोर्ट में राजबल्लभ के वकील ने जज परशुराम सिंह से कम-से-कम सजा सुनाए जाने की कोर्ट से अपील की. उन्होंने उनकी बीमारी और सामजिक कार्यकर्ता होने की दी दलील भी दी, लेकिन जज ने एक नहीं सुनी. हालांकि राजबल्लभ के वकील ने कहा कि इस फैसले को वे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे. बिहार को शर्मशार कर देने वाले इस मामले में बिहार सरकार हर हाल में दोषियों को उसके किये की सजा दिलवाना चाहती थी। इसलिए जब 30 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी राजवल्लभ यादव को जमानत दे दी थी तो बिहार सरकार ने उनकी जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का संदेश साफ था वो हर हाल में इस घृणित अपराध की सजा दोषियों को दिलवाना चाहती थी।

मामला दर्ज होने के बाद उनकी पार्टी राजद ने विधायक पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था बावजूद इसके जेडीयू-बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रहीं कि रेप के आरोपी राजवल्लभ यादव को बचाने का प्रयास राजद कर रही है। बहरहाल आज के दिन यह मामला आरोपों-प्रत्यारोंपों के उस दौर से आगे निकलकर फैसले मुकाम तक पहुंचा है। दोषियों को सजा मिली है।

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