सिटी पोस्ट लाइव :सीलिंग तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया भाजपा सांसद मनोज तिवारी को तलब…दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा दिल्ली के गोकलपुरी इलाक़े में एक घर से एमसीडी की सीलिंग तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने मनोज तिवारी को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमिटी ने अदालत को बताया कि मनोज तिवारी ने एक इमारत एमसीडी द्वारा लगाई गई सील को तोड़ी है।मॉनिटरिंग कमिटी ने अदालत को बताया कि तिवारी का इस तरह कानून हाथ में लेकर सीलिंग का ताला तोड़ना ना केवल सरकारी कामो में बाधा डालना है बल्कि अदालत की भी अवमानना है, ऐसे में तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने मनोज तिवारी से पूछा है कि क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए?
दरअसल मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें घेरकर सीलिंग से छुटकारा दिलाने की मांग करने लगे। लोगों ने उन्हें एक मकान दिखाया जिसको पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सील किया था। तिवारी ने पुलिस और निगम कर्मचारियों को रोकने के बावजूद मकान पर लगे सील तोड़ दी, तिवारी और स्थानीय जनता का कहना था कि जिस मकान पर सील लगी थी, वो रिहायशी मकान है।
इस घटना के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 461 और 465 डीएमसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा के नेता सीलिंग के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी सच दिल्ली वासियों को सीलिंग से निजात दिलाना चाहती तो उसे तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए।
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