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कैबिनेट का बड़ा फैसला: रेप- तेजाब पीड़िता को 7 लाख , प्रतिमाह मिलेंगे 10 हजार रूपये

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: रेप या तेजाब पीड़िता को आजीवन प्रतिमाह मिलेंगे 10 हजार रु.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने बलात्कार पीड़ितों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की सुबह 11 बजे शुरू हुई कबिनेट की बैठक में बलात्कार पीड़ितों को प्रति माह 10 हजार रुपये दिए जाने का फैसला लिया है. बिहार कैबिनेट ने पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 को स्वीकृति देते हुए  अब तेजाब हमले में पीड़िता अथवा बलात्कार पीड़िता के मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का यह फैसला लिया है. अब उन्हें आजीवन मदद के तौर 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगें .

अभी तक बिहार में रेप और तेजाब हमले की पीड़िता को 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि मिलती थी.अब इस राशि को बढ़ाकर 6 लाख रुपया कर दिया गया है.अगर पीड़िता 14 साल से कम की हो तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने का प्रावधान है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की  बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगी है .कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट ने जहानाबाद के तात्कालिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रेहान अशरफ को सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया है. उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है. जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा विस्तार पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है. उन्हें एक साल का सेवा विस्तार भी देने का फैसला हुआ है.

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