सिटी पोस्ट लाइव: पूर्णिया में मेयर चुनाव को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. आज शुक्रवार को पूर्णिया के मेयर के चुनाव हो रहा है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के क्लास वन अधिकारी एवं डीआईजी की निगरानी में चुनाव कराने का निर्देश दिया है. अब यह मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने पूर्णिया में मेयर चुनाव के जीते हुए प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर रोक लगा दी है. अब विजेता प्रत्याशी की घोषणा को लेकर फैसला अगले आदेश यानि 16 अगस्त के बाद लिया जाएगा.
न्यायमूर्ति विकास जैन की एकलपीठ ने विभा देवी व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद बगैर कोर्ट की अनुमति के उक्त चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किये जाने का आदेश दे दिया है.गौरतलब है कि रिट याचिकाकर्ता ने आज 10 अगस्त को होने वाले पूर्णिया के मेयर के चुनाव में हस्तक्षेप करने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई थी. हाईकोर्ट ने चुनाव में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य चुनाव आयोग को शांतिपूर्वक और विधिवत संपन्न कराने को कहा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
निर्वतमान मेयर विभा कुमारी ने कोर्ट में अविश्वास के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में रिट दायर की थी. जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव गलत तरीके से किया है. पार्षदों को बन्दूक की नोंक पर अगवा कर जबरन अपने पक्ष में दूसरे पक्ष द्वारा किया जा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश विकास जैन ने निर्देश दिया कि चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूरी होगी. मगर नतीजे की घोषणा नहीं होगी.
हाईकोर्ट के आदेश को धयन में रखते हुए जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है. डीएम सह रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप कुमार झा ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. लेकिन परिणाम की घोषणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जायेगी.गौरतलब है कि चुनाव के बाद मतगणना बॉक्स को सील कर दिया जाएगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही वोटों की गिनती होगी.
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