सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं. वहीं, इस बार पंचायत चुनाव कोरोना काल में होने के कारण काफी चनौतीपूर्ण मानी जा रही है. पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेजी से हो रही है. साथ ही बाढ़ और कोरोना के मद्देनजर रखते हुए भी इसकी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना को लेकर लोगों के लिए गाइडलाइन्स जारी किये हैं.
जारी किये गए गाइडलाइन्स के मुताबिक, मतदान केन्द्रों पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें 50 रुपये तक कर जुर्माना भरना होगा. जाहिर सी बात है कि कोरोना का खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला है जिसके कारण मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने में राज्य निर्वाचन आयोग लगा हुआ है. साथ ही सावधानी बरतने के लिए एक के बाद एक हिदायत भी दी जा रही है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ़ तौर पर मास्क का उपयोग करने के आदेश दिए हैं. वहीं, मतदान केंद्रों पर भी चुनाव आयोग की तरफ से मास्क का प्रबंध किया जाएगा. इसके बावजूद यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जारी किये गए अन्य आदेशों के अनुसार उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की इजाजत नहीं होगी.
साथ ही कहा गया है कि, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके शरीर का तापमान चेक किया जायेगा. यदि निर्धारित मानक से अधिक कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उन्हें प्रिंटेड टोकन नंबर भी दिया जाएगा. जिसका तात्पर्य है कि ऐसे मतदाताओं से अंतिम घंटे में मतदान कराया जाएगा. इस तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण, नामांकन और मतदान के अलावा मतगणना के लिए भी अधिकारियों के लिए तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं.
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