कैबिनेट का फैसला, लागू हुई नई बालू नीति और सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन
सिटी पोस्ट लाइव :नीतीश सरकार ने नई बालू नीति को मंजूरी दे दी है. नई बालू नीति के तहत एक व्यक्ति अब केवल 2 घाट या अधिकतम 200 हेक्टेयर खनन क्षेत्र में ही खुदाई करवा सकता है. इसके साथ ही नदियों के इलाके का भी बंटवारा होगा. मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मीडिया को मंजूर किए गए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग में निदेशक के एक, उप निदेशक के तीन, सहायक निदेशक के चार, खनिज विकास पदाधिकारी के 21, निरीक्षक के 66, लिपिक के 56 पद के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना में सामग्री ढुलाई के लिए 1.99 करोड़ मंजूर, बाण सागर जलाशय के संचालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान के लिए 34.22 करोड़ मंजूर, अब निगरानी विभाग के तहत विशेष निगरानी इकाई के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त होगा, पटना हाई कोर्ट के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के छह पद के सृजन की मंजूरी, पथ निर्माण विभाग में सभी 60 कार्य प्रमंडलों में एक-एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद को वापस लेते हुए इतने ही अमीन के पद के सृजन की मंजूरी दी गई है.
पटना जिला के मनेर में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए 108 करोड़ मंजूर, अनुमंडलीय कोर्ट, मोहनिया के लिए कुल 53 पदों के सृजन और मसौढी कोर्ट के लिए 17 पद के सृजन को मंजूरी, कई अनुमंडल न्यायालय में विभिन्न पद का सृजन को मंजूरी, बिहार सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी गई है. सूखे से निपटने की तैयारी के साथ अन्य एडेंडों पर लगी मुहर लगी है..
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सिपाही नियुक्ति के पूर्व के नियम में मामूली बदलाव करते हुए सिपाही बहाली में खिलाड़ियों के लिए एक प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए हैं. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिभा के आधार पर सिपाही की बहाली में मौका दिया जाएगा.यानी आज नीतीश सरकार ने कई अहम् फैसले लिए हैं.
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