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30 जून तक जीएसटी जमा कर सकेंगे बिहार के करदाता, लाॅकडाउन की वजह से राहत

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30 जून तक जीएसटी जमा कर सकेंगे बिहार के करदाता, लाॅकडाउन की वजह से राहत

सिटी पोस्ट लाइवः कोरोना वायरस की वजह से लाॅकडाउन होने की वजह से बिहार सरकार ने अपने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। बिहार के करदाता अब बिना किसी विलंब शुल्क केे 30 जून तक जीएसटी जमा कर पाएंगे। यानि बिहार के करदाता अगर 30 जून तक जीएसटी जमा करते हैं तो उनको कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान और विवरणी बिना किसी ब्याज, विलम्ब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे.

बिहार में इसका लाभ कुल करदातओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा.वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, परंतु उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.

सुशील मोदी ने कहा कि कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे.

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