City Post Live
NEWS 24x7

लोकसभा चुनाव : उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित

-sponsored-

-sponsored-

- Sponsored -

लोकसभा चुनाव : उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित

सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए. दोड्डे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के सभी उम्मीदवार एक समान है । चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर उम्मीदवार जिला निर्वाचन पदाधिकारी , सहायक निर्वाचन पदाधिकारी , सामान्य प्रेक्षक , व्यय प्रेक्षक से संपर्क साध सकते हैं । उन्होंने कहा कि नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक हर उम्मीदवार को अपने खर्च को व्यय पंजी में दर्ज करना अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है । चुनाव में हर उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है । साथ ही सभी अभ्यर्थियों को दी गई तीन तिथि के अनुसार अपनी व्यय पंजी को आकलन कराने के लिए व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शनिवार को समाहरणालय में आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों से बोल रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि वाहन तथा लाउडस्पीकर की अनुमति एसडीओ से प्राप्त की जा सकती है । सभा, रैली , चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है । सभी आवेदन सुविधा पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि बैनर, पोस्टर आदि लगाने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी का अनुमोदन आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रातः 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही करना है । उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवार के लिए मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व प्रचार करना वर्जित है । चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलें । उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम घोषित होने के 25 दिन के अंदर अभ्यर्थी की व्यय पंजी की जांच की जाएगी।

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

Comments are closed.