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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित

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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित

सिटी पोस्ट लाइव : गैर-कानूनी ढंग से अवैध हथियार रखने के आरोप के मामले में आज पटना हाई कोर्ट में मंजू वर्मा की अग्रिम  जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई. हाईकोर्ट ने इस मामले पर अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है.गौरतलब है कि पिछले बुधवार को उन्हें हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मन कर दिया था. पटना हाईकोर्ट ने मंजू वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से केस डायरी मांगीथे.आज फिर मामले पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मंजू की चिंता बढ़ी हुई है.

बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में अपनी मंत्री की कुर्सी गवां चुकी मंजू वर्मा के पति भी लपेटे में आ चुके हैं. दरअसल, पति के लपेटे में आने की वजह से ही उनकी कुर्सी छीन गई. गौरतलब है कि मंजू वर्मा के घर से सीबीआई को छापेमारी के दौरान गैर-कानूनी हथियार और जिन्दा कारतूस वरामद किया था.उनके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में स्थानीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद  पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी. न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने वर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की लेकिन अग्रिम जमानत नहीं दी. आज सुनवाई तो पूरी हो गई लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया.

गौरतलब है कि मंजू वर्मा को मुजफ्फरपुर बालिका गृह सेक्स कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ अपने पति के संबंध होने के खुलासे के बाद पिछले महीने उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.  उच्च न्यायालय ने कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी थी.. सीबीआई के वकील संजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने याचिका की प्रति एजेंसी को नहीं दी. इसलिए उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए.

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