सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पंचायत चुनाव कराने की तैयारी बिहार में जोरशोर से जारी है. बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) कराए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं. पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में संशोधन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हाट-बाजार में ढोल बजाकर आम लोगों को इस तरह के संशोधन की जानकारी देने का फैसला लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकाय के कारण मतदाता सूची में संशोधन का निर्देश दिया है. इस संशोधन के तहत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मतदाता सूची में संशोधन के लिए प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है.
नगर निकाय क्षेत्र में शामिल किए गए मतदाताओं को जो पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे, उनको पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार अलग करते हुए उन क्षेत्रों में प्रचार की व्यवस्था की जायेगी. जिस जगह पर सप्ताहिक हाट-बाजार लगाए जाते हैं, वहां ढोल पीटकर मतदाता सूची में संशोधन संबंधी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है. मतदाता सूची में संशोधन की सूचना 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों तक चार स्थानों पर किया जाएगा.आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में पंचायत समिति के चुनाव के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में और जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूचना देने का निर्देश दिया है.
आयोग ने यह भी कहा है कि अगर इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है तब 5 अगस्त तक उसका निराकरण कर लिया जाना जरूरी है. इसके बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. पंचायत चुनाव को लेकर 10 अगस्त तक मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा कर लेना है. आयोग ने इसे लेकर भी निर्देश जारी कर दिया है. आयोग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भी भेजी जाए.
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