तेजस्वी को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बंगला खाली कराने पर लगाया रोक
सिटीपोस्टलाईव : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट ने तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर ली जाती है, तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी.
गौरतलब है कि महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की हैसियत से मिले बंगले को खाली करने का आदेश भवन निर्माण विभाग ने दिया था. जिला प्रशासन को बंगला जबरन खली कराने का निर्देश भी दे दिया गया था. 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश भी दे दिया था.
जिला प्रशासन के दवाब के बाद तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था .इसमे आरोप लगाया गया था कि तेजस्वी यादव से बंगला खाली करा कर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवास दिए जाने की कार्रवाई चल रही है, जबकि यह सेंट्रल पूल के क्षेत्राधिकार में आता है. तेजस्वी की तरफ से कहा गया कि संवैधानिक रूप से उपमुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है. खाली कराए गए बंगले को उपमुख्यमंत्री को दिया जाना गैरकानूनी है. कोर्ट ने तत्काल बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होगी.
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