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झारखंड हाइकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत

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झारखंड हाइकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाइकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के सभी मोदी चोर हैं  इस बयान पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। रांची सिविल कोर्ट ने 22 फरवरी को शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पक्ष रखने के लिए समय दिया था।

अदालत ने राहुल गांधी को स्वयं हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। पूर्व में अदालत ने जुलाई माह में ही राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। राहुल गांधी के खिलाफ रांची निवासी प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था।आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी सहित मोदी टाइटल से जुड़े सभी नाम वालों को चोर बताया था। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जिनके नाम के पीछे मोदी है, वे सभी चोर हैं। इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने मुकदमा किया था।

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