अनंत सिंह को सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार करने की बन गई है फूलप्रूफ योजना
सिटी पोस्ट लाइव : अनंत सिंह का कोर्ट में सरेंडर करने का डेटलाइन कल ख़त्म हो रहा है. सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह कल किसी भी समय कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं. अनंत सिंह के पटना आवास पर मोर्चा उनकी पत्नी नीलम सिंह संभाली हुई हैं. उन्होंने अनंत सिंह के समर्थकों को पटना पहुँचने का निर्देश दिया है. अनंत सिंह के समर्थक गावं देहात से पटना के सरकारी आवास पर पहुँचने लगे हैं. समर्थकों के खाने-पीने और ठहराने की व्यवस्था की गई है.
सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह कभी भी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं. जब वो कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगें उनके साथ उनके सैकड़ों या फिर हजारों समर्थक हो सकते हैं. अनंत सिंह की पत्नी से जब सिटी पोस्ट लाइव की टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहते हुए बात करने से मना कर दिया कि साहब के कोर्ट में सरेंडर के बाद ही वो कुछ बोलेगीं. सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं और खुद सरेंडर करना चाहते हैं. लेकिन पुलिस उन्हें सरेंडर करने से पहले किसी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है.
बाढ़ कोर्ट से लेकर पटना के चप्पे चप्पे पर सादे लिवास में पुलिस अधिकारी तैनात हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले चार दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh) किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं. उनके सरेंडर करने की खबरें गुरुवार को पूरे दिन हवा में थी और मीडियाकर्मी उनके सरकारी आवास पर उनके आने का इंतज़ार करते रहे. सूत्रों के अनुसार पटना स्थित सिविल कोर्ट (Court) या बाढ़ के सिविल कोर्ट में अनंत सिंह सरेंडर (Surrender) करने वाले हैं.
सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह को उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें जल्द सरेंडर करने की सलाह दी है लिहाजा वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं.अनंत सिंह के सरेंडर करने की खबर के बाद पटना पुलिस उन्हें कोर्ट पहुँचने से पहले दबोचने की योजना बना ली है. गौरतलब है कि अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में हुए रेड के दौरान इस बाहुबली विधायक के आवास से आधुनिक हथियार एके 47 और भारी संख्या में कारतूस समेत हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था.उनके करीबी रणवीर यादव ने उनके पास अभी भी तीन AK-47 और इंसास राइफल होने का खुलासा किया है.पुलिस ने अनंत सिंह पर जो धाराएं लगाई हैं वो काफी गंभीर हैं. आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं की वजह से उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा दिला सकती हैं. अनंत सिंह प्रदेश के पहले ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ यूएपीए एक्ट भी लगाया गया है.
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