विपक्ष के लिए झटके का दिन, मायावती को ‘सुप्रीम’ झटका, मूर्तियों पर खर्च हुए पैसे लौटाने होंगे
सिटी पोस्ट लाइवः विपक्ष के लिए आज बड़े झटके का दिन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को खाली करने का आदेश दिया है साथ हीं 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है तो दूसरी तरफ यूपी में मायावती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है, उसे वापस करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे.
इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दायर रविकांत और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च सभी पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराना चाहिए. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि अपने क्लाइंट को कह दीजिए कि सबसे वह मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराएं.आपको बता दें कि मायावती के द्वारा उत्तर प्रदेश में बसपा शासनकाल में कई पार्कों का निर्माण करवाया गया.
इन पार्कों में बसपा संस्थापक कांशीराम, मायावती और हाथियों की मूर्तियां लगवाई गई थीं. ये मुद्दा इससे पहले भी चुनावों में उठता रहता है और विपक्षी इस मुद्दे पर निशाना साधते हैं.आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2015 में उत्तर प्रदेश की सरकार से पार्क और मूर्तियों पर खर्च हुए सरकारी पैसे की जानकारी मांगी थी.
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