‘समान काम समान वेतन’ की लड़ाई हार गये बिहार के नियोजित शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा
‘समान काम समान वेतन’ की लड़ाई हार गये बिहार के नियोजित शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा
सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के नियोजित शिक्षकों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार के तकरीबन साढ़े चार लाख नियोजित शिक्षकों लंबे वक्त से समान काम समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद अब आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला बिहार सरकार के पक्ष में गया है और नियोजित शिक्षक यह लड़ाई हार गये हैं। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नियेाजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दलीलों को मानते हुए उसके पक्ष में फैसला सुना दिया है।
इस फैसले पर बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ की भी प्रतिक्रिया आयी है। संघ के महासचिव आनंद मिश्रा ने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ समुचित न्याय नहीं हुआ है। हमारे पास विकल्प खुले हैं। हम इस मामले को लेकर रिव्यू पेटिशन में जाएंगे। देश के दूसरे राज्यों में नियोजित शिक्षकों को समान काम और समान वेतन की सुविधा मिलती है तो फिर एक हीं देश में दो तरह का कानून कैसे हो सकता है।
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