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चेक-ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज होगा मुकदमा.

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सिटी पोस्ट लाइव : 1 अप्रैल के बाद जिन पंचयात प्रतिनिधियों के खिलाफ कारवाई की तैयारी सरकार कर रही है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि  चेक-ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले प्रतिनिधि नपेंगे. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 के बाद चेक/ ड्राफ्ट से लेनदेन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि नापेगें .उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है.सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक कई बार पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को चेक/ड्राफ्ट से भुगतान ना कर PRMS से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

पंचायती राज  मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा  कि स्यापष्ट निर्देश के वावजूद  कतिपय पंचायत प्रतिनिधि द्वारा नियमों का अनदेखी किए जाने की बात प्रकाश में आई है.पहली अप्रैल 2021 के बाद जो भी पंचायत प्रतिनिधि चेक/ड्राफ़्ट से भुगतान किए होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है.गौरतलब है कि हजारों ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं जिन्होंने चेक और ड्राफ्ट से भुगतान किया है.उनके फंसने का समय आ गया है.

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