कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश, दो हफ्ते का मिला समय
सिटी पोस्ट लाइव : दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कांग्रेस को 56 साल पुराने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. इसके लिए हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय निर्धारित किया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर तय समयसीमा के अंदर उसे खाली नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. वहीं हाईकोर्ट ने एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से भी इनकार कर दिया है.
नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस सुनील गौर की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. दरअसल, एजेएल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल हाउस हाउस की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग से जुड़ा आदेश इस मामले में गलत तरीके से कोड किया गया है. पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस वजह से दिया गया, वो हेराल्ड हाउस में कई बरसों से किया ही नहीं गया. ये कहना पूरी तरफ आए गलत है कि नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश है. लीज रद्द करने से पहले कई बार नोटिस दिया गया.
बता दें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की. जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था. इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपी हैं. फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं. इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं.
Comments are closed.