सिटी पोस्ट लाइव : सरकार ने ने एटीएम में पैसे डालने के समय में कुछ बदलाव किये हैं. सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह समय निर्धारित किया गया है. इस नए नियम के अंतर्गत अगले साल से शहरी इलाकों में रात 9 बजे के बाद किसी भी एटीएम में कैश नहीं डाला जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों और गावों में शाम 6 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं डाला जाएगा. नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं डाला जा सकेगा. अगल साल यानी 8 फरवरी 2019 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे.
गृह मंत्रालय ने इस बारे में नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं. इसके तहत एक और फैसला किया गया है जिसके तहत कैश ले जाने वाली वैन में 2 गार्ड होने जरूरी होंगे. कैश हैंडलिंग एजेंसियों को बैंकों से दिन के पहले भाग यानी लंच ब्रेक से पहले बैंकों से कैश को लेना होगा और केवल हथियारबंद गाड़ियों में ही कैश ले जाया जा सकेगा.
गृह मंत्रालय ने आज जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी (एसओपी) के तहत 8 फरवरी 2019 से ये नियम लागू हो जाएंगे और ये फैसला कैश वैन, कैश वॉल्ट पर बढ़ते हमलों, एटीएम धोखाधड़ी और एटीएम के कैश से जुड़े सुरक्षा के मानकों को और कड़ा बनाने के लिए लिया गया है. आपको बता दें कि देश में करीब 8000 निजी कैश वैन हैं जो गैर बैंकिंग एजेंसियों के जरिए संचालित होती हैं. इन बैंकों के हवाले से करीब 15,000 करोड़ रुपये का कैश हैंडल करती हैं. इनमें से कुछ कैश एजेंसिया पूरी रात कैश वॉल्ट में कैश रखती है जो लूटपाट के लिए आसान रास्ता बना सकती हैं. नए नियमों में साफ कर दिया गया है कि शहरी इलाकों में रात 9 बजे, ग्रामीण इलाकों में शाम 6 बजे और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं डाला जा सकेगा.
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