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आम्रपाली के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, कंपनी को दी चेतावनी

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सिटी पोस्ट लाइव: आम्रपाली के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है.सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान निवेशकों के हित में कंपनी के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है.प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 30 दिनों के अंदर सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने का निर्देश देते हुए कहा है कि वह  खर्च के बारे में लिखित प्रस्ताव कोर्ट में जमा करे. कोर्ट ने अधूरे प्रोजेक्ट को को समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश एनबीसीसी को दिया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका देते हुए उसके सभी 40 कंपनियों के बैंक खातों और चल संपत्ति को अटैच करने का आदेश भी जारी किया था. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के भी बैंक खातों को फ्रीज करने को कहा. साथ ही सभी डायरेक्टर के व्यक्तिगत संपत्ति को भी अटैच करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कल कहा था कि आम्रपाली ग्रुप कंपनी कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रही है. कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को चेतावनी दी थी कि कोर्ट के सब्र की परीक्षा कंपनी न ले.कोर्ट ने  इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय के सेकेट्री को भी समन जारी किया है.गुरुवार को जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की पीठ ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया कि वह 2008 से आज तक के अपने सारे बैंक खातों का विवरण पेश करे.

कोर्ट ने कहा कि कंपनी में निवेश करनेवालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सभी  अधूरे प्रोजेक्ट  पूरे किये जाएं और निवेशकों को सौंपा जाए. सारे अधूरे  प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देते हुए कोर्ट ने कहा कि समय सीमा के अंदर काम होना चाहिए .

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